प्रशासक/समन्वयक
1. छावनी प्रशासन से संबंधित कानून छावनी अधिनियम (2006 के 41) द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
अन्य नियमों का पालन :
• छावनी लेखा संहिता नियम, 2020
• छावनी निधि सेवक नियम 1937
• छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937
2. जन्म और मृत्यु पंजीकरण “जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार किया जाता है।
3. नागरिकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करके संबंधित स्थानीय निकाय में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना चाहिए। एप्लिकेशन के अनुसार पंजीकरण डेटा “SEVANA” सॉफ़्टवेयर में अपलोड किया जाता है, जो सूचना केरल मिशन, सरकार द्वारा विकसित किया गया है।
4. आम जन केरल राज्य सरकार की वेबसाईट cr.lsgkerala.gov.in से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती है। यह साइट स्थानीय सरकारों (पंजीकरण इकाइयों) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत सभी बर्थ और डेथ्स का विवरण प्रदान करती है, जहां इन घटनाओं को पंजीकृत करने के लिए सूचना केरल मिशन के “SEVANA” एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्बाध रूप से उपयोग किया जा रहा है।
5. नागरिकों से आवेदन प्राप्त होने पर गलत प्रविष्टियों में सुधार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। सुधार जन्म एवं मृथ्यु पंजीकरण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं।
6. नागरिक की जिम्मेदारियां: जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना नागरिकों की जिम्मेदारी है।