बोर्ड के कार्य और कर्तव्य

प्रत्येक बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि जहां तक उसके व्ययनाधीन निधियां अनुज्ञात करेंए छावनी के भीतर निम्नलिखित के लिए युक्तियुक्त उपबन्ध करे –

  • (i) पथों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी करनाय;
  • (ii) पथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जल छिड़कना;
  • (iii) पथोंए सार्वजनिक स्थानों और प्रणालों को साफ करनाए न्यूसेन्स खत्म करना तथा अनिष्टकर उद्भिवर्ग हटानाय;
  • (iv) क्लेशकर, खतरनाक या घृणाजनक व्यापार, उपजीविका और व्यवसाय विनियमित करना;
  • (v) पथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से अवांछनीय बाधाओं और निकले हुए भागों को लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा के आधार पर हटाना;
  • (vi) खतरनाक भवनों और स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना;
  • (vii) मृतकों की अन्तिम क्रिया के लिए स्थान अर्जित करनाए बनाए रखनाए परिवर्तन करना और विनियमित करना;
  • (viii) पथोंए पुलियाओंए पुलोंए काजवेओंए बाजारोंए वधशालाओंए शौचालयोंए संडासघरोंए मूत्रालयोंए प्रणालोंए जल निकासी संकर्मों और मलवाही संकर्मों को निर्मित करनाए परिवर्तित करना और बनाए रखना और उनके उपयोग को विनियमित करना;
  • (ix) सड़क के किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षों को लगाना और उनका अनुरक्षण करना;
  • (x) पेयजल के पर्याप्त प्रदाय का प्रबंध या इंतजाम करना जहां ऐसा प्रदाय विद्यमान नहीं हैए मानव उपभोग के लिए प्रयोग में आने वाले जल को प्रदूषित होने से निवारण के लिए व्यवस्था करना तथा प्रदूषित जल के ऐसे प्रयोग का निवारण करना;
  • (xi) जीवन और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण;
  • (xii) खतरनाक रोगों के निवारण और उन्हें फैलने से रोकनाए उक्त उद्देश्यों के लिए लोक टीकाकरण और इनोकुलेशन के लिए कोई पद्धति स्थापित करना और उसे बनाए रखना;
  • (xiii) सार्वजनिक अस्पताल, प्रसूति और बाल कल्याण गृह और औषधालय स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना और उनको सहायता देना तथा सर्वसाधारण को चिकित्सीय सहायता के लिए उपबन्ध करना;
  • (xiv) प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित करना और बनाए रखना या उन्हें सहायता देना;
  • (xv) अग्नि शमन में सहायता करना और आग लगने पर जीवन और सम्पत्ति की संरक्षा करना;
  • (xvi) बोर्ड में निहित या बोर्ड के प्रबन्ध के लिए उसे सौंपी गई सम्पत्ति का मूल्य बनाए रखना और उसमें अभिवृद्धि करना;
  • (xvii) सिविल रक्षा सेवाएं स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना;
  • (xviii) नगर योजना स्कीमों को तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना;
  • (xix) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना;
  • (xx) पथों और परिसरों का नामांकन और संख्यांकन करना;
  • (xxi) भवन परिनिर्मित या पुनः परिनिर्मित करने की अनुज्ञा देना या अनुज्ञा देने से इंकार करना;
  • (xxii) सांस्कृतिक और खेलकूद क्रियाकलापों का आयोजन करनाए संवर्धन करना या उन्हें सहायता देना;
  • (xxiii) स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाना और उसके संबंध में व्यय उपगत करना;
  • (xxiv) इस अधिनियम या अन्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी अन्य बाध्यता को पूरा करना |

छावनी के भीतर एक बोर्ड के लिए प्रावधान कर सकते हैं:

  • (i) ऐसी सड़कों पर निर्माण करने के लिए इमारतों के निर्माण और यौगिकों के निर्माण के लिए नई सड़कों और पूर्व में बनाई गई जमीनों पर कब्जा करना, नई सड़कों का निर्माण करना या नहीं करना;
  • (ii) सार्वजनिक पार्कों, बगीचों के कार्यालयों, डेयरियों, स्नान या धोने के स्थानों का निर्माण, स्थापना या रखरखाव, पीने के फव्वारे, टैंक, कुएं और सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य कार्य;
  • (iii) अस्वस्थ इलाकों को पुनः प्राप्त करना;
  • (iv) प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और रखरखाव के अलावा अन्य उपायों द्वारा शैक्षिक वस्तुओं को आगे बढ़ाना
  • (v) उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों और व्यावसायिक, व्यावसायिक और विशिष्टीकरणों की स्थापना या समर्थन करना
  • (vi) सार्वजनिक और निजी उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए वर्षा जल संचयन सहित कार्यों और संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव
  • (vii) सार्वजनिक और निजी परिसरों में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करके, बिजली की आपूर्ति और वितरण को बनाए रखना, बनाए रखना और प्रबंधित करना
  • (viii) एक जनगणना लेना और सूचना के लिए पुरस्कार देना जो महत्वपूर्ण आँकड़ों के सही पंजीकरण को सुरक्षित कर सकता है
  • (ix) एक सर्वेक्षण करना
  • (x) राहत कार्यों की स्थापना या रखरखाव के द्वारा स्थानीय महामारियों, बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की घटना पर राहत देना
  • (xi) किसी भी आक्रामक, खतरनाक या अप्रिय व्यापार, कॉलिंग या व्यवसाय पर ले जाने के लिए उपयुक्त स्थानों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित करना या सहायता करना
  • (xii) सीवेज के निपटान के लिए एक खेत या अन्य जगह की स्थापना और रखरखाव
  • (xiii) ट्रामवेज या इलेक्ट्रिक लाइटिंग या इलेक्ट्रिक पॉवर वर्क्स का निर्माण, सब्सिडी या गारंटी देना
  • (xiv) मवेशियों के पाउंड की स्थापना और रखरखाव
  • (xv) कमांडर इन चीफ, कमांड्स के पूर्व अनुमोदन के साथ नागरिक स्वागत की व्यवस्था करना
  • (xvi) निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए आवास आवास प्रदान करना
  • (xvii) प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और रखरखाव और छावनी में सार्वजनिक महत्व का स्थान
  • (xviii) बोर्ड के प्रबंधन के तहत भूमि संसाधन विकसित करना
  • (xix) ग्रुप हाउसिंग स्कीम तैयार करना और उसे लागू करना
  • (xx) स्थापना और उपक्रम करने वाली परियोजनाएं
  • (xxi) लघु उद्योग और कुटीर उद्योग विकसित करना
  • (xxii) शहरी प्रशासन और स्थानीय स्व सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना और अन्य नगरपालिका और विकास प्राधिकरणों को परामर्श प्रदान करने में सक्षम
  • (xxiii) छावनी के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा को बढ़ावा देने के लिए धारा ११६ में निर्दिष्ट उपाय या इस खंड के पूर्वगामी प्रावधानों के अलावा किसी भी उपाय को अपनाने,
  • (xxiv) खेल और खेल के लिए स्टेडियम, जिम्नासिया, अखाड़ों और स्थानों को स्थापित करना या बनाए रखना
  • (xxv) मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन और प्रबंधन
  • (xxvi) सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सीय राहत से जुड़े रोगों या अनुसंधानों का पता लगाने के लिए पानी, भोजन और दवाओं के परीक्षण या विश्लेषण के लिए रासायनिक या जीवाणुविज्ञानी प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रबंधन
  • (xxvii) निराश्रित और विकलांग व्यक्तियों को राहत प्रदान करना
  • (xxviii) प्रसूति अस्पतालों की स्थापना और रखरखाव
  • (xxix) गोदामों और गोदामों का निर्माण और रखरखाव
  • (xxx) वाहनों और मवेशियों के शेड का निर्माण और प्रबंधन, शेड और स्टैंड
  • (xxxi) सामुदायिक हॉल और कन्वेंशन हॉल का निर्माण और प्रबंधन
  • (xxxii) विशेष रूप से मुद्दों और नियमों और नागरिक महत्व के नियमों और विनियमों पर सेमिनार, कार्यशालाएं, सार्वजनिक बहस और इसी तरह की गतिविधियाँ आयोजित करना